पनीर और मावा ही नहीं सबस्टैण्डर्ड दही बेचना भी अपराध

अतिरिक्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शहर (पूर्व) श्री राजीव पाण्डे द्वारा मिलावटखोरों पर कार्यवाही जारी है। श्री राजीव पाण्डे द्वारा मिलावटी वस्तुओं का विक्रय करने वालों पर लगातार भारी जुर्माना लगाया जा रहा है, एक मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स जयपुर कैफे एण्ड बैंक्वेट्स (कैफे लेजी मोजे) मालवीय नगर, जयपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां रेस्टोरेंट के किचन में रखे दही में गुणवत्ता में शक होने पर इसका सैम्पल लिया। इसकी खाद्य सुरक्षा और मानक प्रयोगशाला जयपुर से जांच करवाई। जांच के दौरान उक्त दही सबस्टैण्डर्ड पाया गया। इस मामले में अतिरिक्त मजिस्टे्रट शहर पूर्व ने फर्म पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, और भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करने की हिदायत दी है।
एक अन्य मामले में टोंक रोड स्थित प्रतिष्ठान आनन्द मिष्ठान भण्डार से पनीर का सैम्पल लिया गया था। इसकी जांच खाद्य विश्लेषक जयपुर से करवाई गई, जिसमें उक्त पनीर सबस्टैंण्डर्ड होना पाया गया। इस मामले में भी सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शहर (पूर्व) जयपुर द्वारा एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने तक फर्म का लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के निर्देश दिये। श्री राजीव पाण्डे ने बताया कि अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए ऎसे खाद्य पदार्थों का विक्रय करना जन सामान्य के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। जो भी व्यापारी इस प्रकार के मिलावाटी उत्पाद विक्रय करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जायेगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो इससे भी अधिक जुर्माना लगाया जाएगा।