गोगामेड़ी मेले की सभी निविदाएं अब ई-निविदा प्रक्रिया से -देवस्थान राज्य मंत्री

देवस्थान राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा है कि गोगामेड़ी मेले की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता के लिए सभी निविदाएं ई-निविदा प्रक्रिया से जारी की जाएंगी एवं मेले में प्रतिदिन प्राप्त राशि उसी दिन बैंक में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। श्री डोटासरा सोमवार को राज्य विधानसभा मेें प्रश्नकाल के दौरान इस सम्बन्ध पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अस्थायी भूखण्डों से प्राप्त राशि 20 प्रतिशत नकद और 75 प्रतिशत राशि डीडी अथवा बैंकर चैक के माध्यम से ली जाएगी एवं मेले में दक्ष कार्मिकों को लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आयुक्त देवस्थान विभाग के आदेश क्रमांक 26 जून 2019 द्वारा उपायुक्त, सहायक आयुक्त, उपखण्ड अधिकारी एवं लेखाधिकारी की एक समिति गठित कर दी गई है जिससे भविष्य में गबन जैसे मामले नहीं होें। श्री डोटासरा ने कहा कि गोगामेड़ी में हुए गबन में जांच 11 दिसम्बर 2018 को हुई थी। इस मामले में दर्ज एफआईआर में पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। जिनके खिलाफ आरोप पत्र हैं उनके खिलाफ आयुक्तालय से सूचना आ गई है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिस पर जल्द ही निर्णय किया जाएगा। श्री डोटासरा ने नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाबचंद कटारिया द्वारा मामले में हस्तक्षेप कर सुपरवीजन करने वाले बड़े अधिकारियों को बख्शे जाने का आरोप लगाए जाने पर कहा कि सुश्री दीपिका मेघवाल, तत्कालीन सहायक आयुक्त, हनुमानगढ को 18 दिसम्बर 2018 को ही आदेश की प्रतीक्षा में कर मुख्यालय उदयपुर कर दिया गया था वे वर्तमान में सहायक आयुक्त ऋषभदेव में कार्यरत हैं अर्थात उन्हें रिलीव कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि दर्ज एफआईआर के अलावा विभागीय अनुसंधान भी जारी है। जिसमें एसडीएम पर भी जांच जारी है। उन्होंने कहा कि सोमवार को ही सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर पारदर्शिता से अनुसंधान को कहा जाएगा और अनुसंधान में दोषी सिद्ध होने वाले हर अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। उन्होंने कहा मामले में दर्ज एफआईआर का वाइड स्कोप है और अन्य दोषियों का भी नाम इसमें शामिल किया जा सकता है। इससे पहले श्री डोटासरा ने विधायक श्री बलवान पूनिया के मूल प्रश्न के जवाब में कहा कि गोगामेड़ी मंदिर में गत वर्ष अनियमितताऎं हुई हैं। इसमें राज्य सरकार को एक करोड़ 24 लाख 76 हजार 687 रूपये की राजस्व हानि हुई है। उन्होंने बताया कि इस घोटाले में श्री सैयद सिराज अली जैदी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट नोहर एवं मेला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ, सुश्री दीपिका मेघवाल, तत्कालीन सहायक आयुक्त, हनुमानगढ, श्री ओम प्रकाश जाखड, उपकोषाधिकारी, भादरा, श्री परमिन्दर सिंह, सहायक लेखाधिकारी, हनुमानगढ़, श्री ओमवीर टाडा, निरीक्षक ग्रेड II, श्री शिवकिशन राजपुरोहित, निधि लिपिक के विरूद्ध जांच विचाराधीन है। उन्होेंने कहा कि इन अधिकारी, कार्मिकों के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर से प्राप्त हो गये हैं जो अग्रिम कार्यवाही हेतु विचाराधीन है। श्री डोटासरा ने कहा कि इन कार्मिकों में से श्री परमिन्दर सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड II एवं श्री शिवकिशन राजपुरोहित, निधि लिपिक के विरूद्ध सहायक आयुक्त, हनुमानगढ द्वारा जिला हनुमानगढ थाना गोगामेड़ी में एफआईआर सं. 216 दिनांक 12.12.2018 दर्ज कराई गई। उन्होंने एफआईआर की प्रति सदन के पटल पर रखी। उन्होंने कहा कि श्री परमिन्दर सिंह, सहायक लेखाधिकारी एवं श्री शिवकिशन राजपुरोहित, निधि लिपिक को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने इसकी प्रति भी सदन के पटल पर रखी।