रामदेवरा मेले में आने वाले सवारी वाहनों को टैक्स में छूट मिलेगी

रामदेवरा मेले में आने वाले सवारी वाहनों को टैक्स में छूट मिलेगी
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राज्य सरकार ने जैसलमेर के रामदेवरा तीर्थ पर आयोजित वार्षिक मेले में पड़ोसी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के सवारी वाहनों को वाहन कर (मोटर व्हीकल टैक्स) और विशेष सड़क कर (स्पेशल रोड टैक्स) में छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस विषय में वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, मेले में आने वाले सवारी वाहनों से वाहन कर और विशेष सड़क कर के रूप में दस दिवस की अवधि के लिए देय लगभग 17,000 रूपए प्रति वाहन के स्थान पर मात्र 6500 रूपए लिए जाएंगे। वाहन कर और विशेष सड़क कर राशि में यह छूट एक सितम्बर से 14 सितम्बर तक 14 दिन की अवधि के लिए लागू रहेगी। गौरतलब है कि रामदेवरा मेले में दूसरे राज्यों से प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इन श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए वाहन और सड़क करों में छूट के निर्णय से राज्य सरकार करों में छूट की अवधि के दौरान लगभग 2.67 करोड़ रूपए का वित्तीय भार वहन करेगी।
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