J&K प्रशासन ने SC से कहा – घाटी में इंटरनेट पर बैन जारी, सीमा पार से दुरुपयोग की आशंका

J&K प्रशासन ने SC से कहा – घाटी में इंटरनेट पर बैन जारी, सीमा पार से दुरुपयोग की आशंका
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जम्मू/नई दिल्ली

अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में पाबंदियां लगाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी। वहीं जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी है क्योंकि सीमा पार से इसका दुरुपयोग होने की आशंका है। वहीं कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र हित में आप पाबंदियां लगा सकते हैं लेकिन समय-समय पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इस पर प्रशासन ने कोर्ट में कहा कि पाबंदियों की रोज समीक्षा की जा रही है और करीब 99 प्रतिशत इलाकों में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है।

जस्टिस एन वी रमण की अगुवाई वाली एक पीठ को सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि प्रशासन रोजाना इन प्रतिबंधों की समीक्षा कर रहा है। पीठ जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष दर्जा वापस लेने के बाद राज्य में लगाई गई पाबंदियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ में न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी आर गवई भी शामिल थे। पीठ ने राज्य में इंटरनेट पर लागू प्रतिबंध के बारे में पूछा। इस पर सॉलिसीटर जनरल ने अदालत को बताया कि इंटरनेट पर प्रतिबंध अब भी इसलिए जारी हैं क्योंकि सीमा-पार से इसके दुरुपयोग की आशंका है।

Admin

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