वृद्धा पेंशन की आयु 70 वर्ष रखने पर रोष

आरएस पुरा। समाज कल्याण विभाग द्वारा 31 दिसंबर 2019 तक 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले वृद्धों को वृद्धा पेंशन देने का प्रावधान किया है। लोगों ने विभाग के इस निर्णय पर रोष जताते हुए इसे लोगों के साथ धोखा बताया। जेके पीपल सेकूलर फोरम के प्रधान कुंदन लाल शर्मा का कहना है कि राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना के लाभ के लिए निर्धारित आयु 65 वर्ष है। लेकिन अब 70 वर्ष आयु होने पर लोगों द्वारा आवेदन करने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा मिलने पर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन समाज कल्याण विभाग द्वारा मनमानी की जा रही है।
समाजसेविका सेवानिवृत्त हेडमास्टर प्रमोद कुमार का कहना है कि कई लोगों ने पांच वर्ष पहले पेंशन के लिए आवेदन किया था पर अभी तक पेंशन नहीं लग पाई है। परिवार के वरिष्ठ नागरिक के पास आय का साधन नही होता। ऐसे में वृद्धों को केन्द्र व राज्य सरकार के वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। आज के दौर में एक हजार रुपये की पेंशन से जीवन यापन नही किया जा सकता। लेकिन किसी जरूरतमंद को एक हजार रुपये सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जाए तो उनको कुछ हद तक राहत जरूर मिल सकती है।