अब डीबीटी मोड से होगा समूह जनता बीमा का भुगतान

सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए डीबीटी मोड के माध्यम से समूह जनता (जीजे) के बीमा दावों का भुगतान करने का फैसला किया है। इसके अलावा कर्मचारियों के जीपीएफ खातों के वास्तविक समय के अपडेशन के आदेश भी दिए गए हैं। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर सभी प्रशासनिक विभागों को अपने कर्मचारियों से समूह जनता बीमा पॉलिसी का नामांकन विवरण 15 दिन के भीतर वित्त विभाग में जमा करने के लिए कहा है।
इसके तहत कानूनी उत्तराधिकारी व आश्रितों को समूह जनता बीमा भुगतान के दावों में अनुचित देरी से बचने के लिए उचित उपाय किए गए हैं। इसमें मृत कर्मचारियों के कानूनी वारिसों को भुगतान करने में अनावश्यक देरी से बचने के लिए डीबीटी की नीति को अपनाई जा रही है। इसके लिए सभी कर्मचारियों के लिए नामांकन फॉर्म को अनिवार्य बना दिया है।प्रशासनिक सचिवों को सभी डीडीओ को उनके अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारियों के नामित, कानूनी उत्तराधिकारियों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इसे 15 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप के साथ सॉफ्ट कॉपी को वित्त विभाग को देना होगा।