उचित मूल्य दुकान के आवंटन के नये दिशा निर्देश 17 मार्च 2016 के बाद लागू

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश मीना ने गुरूवार को राज्य विधानसभा में स्पष्ट किया कि उचित मूल्य दुकान हेतु जारी नवीन दिशा निर्देश 17 मार्च 2016 से आवंटित होने वाली दुकानों पर लागू होंगे। उन्होंने बताया राशन दुकान खुलने का समय सर्दी में प्रातः 9 बजे से दो बजे तक तथा गर्मी में प्रातः 8 बजे से दोपहर एक बजे तक रहेगा। श्री मीना प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकानदार को कार्यमुक्त करने की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नये नियम पुराने डिलरों पर लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि डिलर को कार्यमुक्त करने की आयु 60 वर्ष है, लेकिन यदि किसी के विरुद्ध गम्भीर शिकायत आती है तो उसके लाईसेन्स निलम्बन अथवा निरस्त करने की कार्यवाही करते है। उन्होंने कहा कि यदि ज्यादा ही गम्भीर मामला है तो उसका उचित मूल्य की दुकान का आवंटन रद्द किया जाता है। उन्होंने बताया कि दुकान आवंटन में आयु का निर्धारण 18 से 45 वर्ष और 60 वर्ष तक सरकार कर्मचारी की तरह इसमे भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने का भी प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि दुकान आवंटन व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि नये सिस्टम के तहत जो विधवा महिला है उनको अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने तथा इनके लिए पात्रता में शिथिलता देने का प्रयास किया जा रहा है।
इससे पहले श्री मीना ने विधायक सुश्री दिव्या मदेरणा के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में राशन सामग्री वितरण किए जाने का कोई प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु 17 मार्च, 2016 को नवीन दिशा निर्देश एवं मानदण्ड जारी किए गए हैं। उन्होंने दिशा निर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रखी। श्री मीना ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 20 वर्षों से लगातार राशन वितरण करने वाले डीलर्स की संख्या 8 हजार 425 है। उन्होंने जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखी।