निजी विकासकर्ता की आवासीय योजना में आंतरिक विकास की जिम्मेदारी निजी विकासकर्ता की

निजी विकासकर्ता की आवासीय योजना में आंतरिक विकास की जिम्मेदारी निजी विकासकर्ता की
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नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में बताया कि अगर निजी विकासकर्ताओं के द्वारा आवासीय योजना में तीन वर्ष के अंदर आंतरिक सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली और सफाई आदि उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो तीन वर्ष के पश्चात नगर विकास न्यास के द्वारा आवासीय योजनाओं में 12.5 प्रतिशत रहन रखे गए भूखण्डों की नीलामी कर प्राप्त राशि से आवास योजना में मरम्मत कार्य करने के साथ आंतरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। श्री धारीवाल ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि निजी विकासकर्ता द्वारा आवासीय योजना पूरी तरह से विकसित कर देने के बाद नगर विकास न्यास सड़क, पानी, बिजली आदि की व्यवस्थाएं करता है। इससे पहले विधायक श्री विट्ठल शंकर अवस्थी के मूल प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जाने वाली आवासीय योजनाओं में राज्य  सरकार की टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आंतरिक विकास का जिम्मा न्यास का न होकर निजी विकासकर्ताओं का होता है। उन्होंने टाउनशिप पॉलिसी-2010 की प्रति सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि टाउनशिप पॉलिसी-2010 लागू होने से आज दिनांक तक न्यास द्वारा छोटी-बड़ी कुल 269 आवासीय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। स्वीकृत आवासीय योजनाओं में निवासरत आबादी के संबंध में न्यास स्तर पर पृथक से कोई रिकार्ड संधारित नहीं है। आन्तरिक विकास यथा सड़क, बिजली, पानी तथा सफाई का जिम्मा निजी विकासकर्ता का ही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार बतौर एहतियात स्वीकृत आवासीय योजना में कुल सृजित भूखण्डों में से 12.5 प्रतिशत भूखण्ड न्यास के हक में रहन रखवाए जाते हैं तथा आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता होने पर ही रहन रखे भूखण्ड निजी विकासकर्ता के हक में रिलीज किए जाते हैं। श्री धारीवाल ने बताया कि निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित कुल 269 योजनाओं में से 214 योजनाओं में 12.5 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखे गए और आन्तररिक विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात रहन से मुक्त किये गए हैं, साथ ही 55 आवासीय योजनाओं में 12.5 प्रतिशत रहन रखे गये भूखण्ड रहन से मुक्त नहीं किए गए हैं, क्योेंकि अधिकांश प्रकरणों में टाउनशिप पॉलिसी-2010 में निर्दिष्ट प्रावधान अनुसार 3 वर्ष की अवधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करना होता है। परिणामस्वरूप उपरोक्तानुसार अवधि पूर्ण होने पर ही टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है। आवासन मंत्री ने बताया कि निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जाने वाली आवासीय योजनाओं में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु न्यास द्वारा पृथक से कोई अतिरिक्त आंतरिक विकास शुल्क नहीं लिया जाता है। उन्होंने बताया कि जब भी न्यास द्वारा आवासीय योजना स्वीकृत की जाती है तो योजनाओं में आन्तरिक विकास यथाः पानी, बिजली, सड़क तथा सफाई आदि की सुनिश्चिता हो सके इस बाबत स्वीकृत आवासीय योजनाओं में सृजित कुल भूखण्डों में से 12.5 प्रतिशत भूखण्ड न्यास पक्ष में रहन रखे जाते हैं तथा आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर ही रहन रखे भूखण्ड विकासकर्ता के हक में जारी किए जाते हैं। यदि विकासकर्ता आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं करता है तो उनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने बाबत न्यास स्तर से जरिए नोटिस सूचित किया जाता है। यदि इसके उपरान्त  भी विकासकर्ता द्वारा अनदेखी की जाती है तो रहन रखे भूखण्ड  को नीलामी के माध्यम से विक्रय कर प्राप्त राशि से आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कराए जाते हैं।
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